ताजमहल को 1 करोड़ रु से अधिक के संपत्ति कर तथा वाटर टैक्स के लिए नगर निगम ने भेजा नोटिस

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आगरा नगर निगम ने ताजमहल का संपत्ति कर 1.40 लाख रुपये और लगभग 1 करोड़ रुपये वाटर टैक्स के भुगतान का नोटिस भेजा है। ताजमहल को उसके 370 साल के इतिहास में पहली बार संपत्ति कर और पानी के बिल के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस ASI आगरा के नाम से जारी किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आगरा कार्यालय इसे गलती बता रहा है। ASI अधिकारी का कहना है कि संपत्ति कर या गृह कर ऐतिहासिक स्मारक परिसर पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई पानी का कनेक्शन नहीं है जिसका किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता हो । बताया जाता है कि ASI को अब तक तीन नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, दो ताजमहल और एक आगरा किले के संधर्व में । यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि ताजमहल को उसके 370 साल के इतिहास में पहली बार संपत्ति कर और पानी के टैक्स के लिए नोटिस जारी किया गया है।