उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा पार्टियों को
लखनऊ – केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों अनुसार यदि कोई राजनीतिक पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के नाम का चयन करता है, तो चयन के 48 घंटों के भीतर राजनीतिक दल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार पत्रों और पार्टी की वेबसाइट पर यह प्रकाशित करना होगा कि उम्मीदवार का चयन हो गया है और पार्टी उसे क्यों मैदान में उतारना चाहती है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि चुनाव की पवित्रता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशों अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि से अभियान अवधि समाप्त होने की तिथि तक कम से कम तीन बार समाचार पत्रों, टीवी चैनलों आदि में अपने बारे में इसे प्रकाशित करना होगा।