‘भविष्य’ नामक एक अद्वितीय अभिनव केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश
नई दिल्ली – पेंशन मामलों के निपटारे में देरी और लिपिकीय त्रुटियों की समस्याओं को समाप्त करने के साथ साथ पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न से बचाने के लिए, डीओपीपीडब्ल्यू ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों के लिए ‘भविष्य’ नामक एक अद्वितीय अभिनव केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश की है।
सभी केंद्रीय नागरिक मंत्रालयों और विभागों में 01.01.2017 से ‘भविष्य’ को अनिवार्य कर दिया गया था। वर्तमान में, 99 मंत्रालय और विभाग, 1020 कार्यालय और 8320 डीडीओ इसमें शामिल हैं और 14.08.2024 तक 2,50,845 पीपीओ जारी किए गए हैं। इस सॉफ्टवेयर ने उन सभी हितधारकों को एक साथ लाया है जो अब तक एक ही मंच पर विकेंद्रीकृत थे। इस प्रणाली ने सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के सभी नियमों और विनियमों को शामिल करते हुए एक सामान्य पद्धति निर्धारित की है।
भविष्य को एनईएसडीए (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट), 2021 में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है।
‘भविष्य’ सॉफ्टवेयर को पेरोल पैकेज के साथ एकीकृत किया गया है और यह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मूल डेटा को स्वतः भर देगा और विभिन्न विभागों के साथ-साथ डीओपीपीडब्ल्यू को अगले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या के लिए आवश्यक एमआईएस प्रदान करेगा।