पर्यटक वाहन संचालकों के लिए खुशखबरी, 30 दिन में ऑनलाइन परमिट
नई दिल्ली – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिये से अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमा करने के बाद इसे आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
इसके अलावा, नए नियम तीन महीने या इसके गुणकों की अवधि के लिए अनुमति/ परमिट देगा जिसे तीन साल की अवधि के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है।
यह कदम यात्रा और पर्यटन उद्योग के संदर्भ में लाया गया है जो हमारे देश में पिछले पंद्रह वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। पर्यटन के विकास में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों द्वारा योगदान दिया गया है। आगे भी इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद है जो उच्च उम्मीदों और पर्यटकों के अनुभव का एक रुझान है।