Night Curfew UP - उत्तर प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू ,नो मास्क, नो गुड्स की व्यापारियों को सलाह

उत्तर प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू ,नो मास्क, नो गुड्स की व्यापारियों को सलाह

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लखनऊ। योगी सरकार ने वायरस फैलने की सम्भावना से बचने के लिए 25 दिसंबर से राज्यव्यापी नाइट कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नई गाइडलाइंस अनुसार शादी तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों की भागीदारी की अनुमति दी गई है। इसकी जानकारी आयोजकों द्वारा स्थानीय प्रशासन को देनी होगी ।

नई गाइडलाइंस में ‘नो मास्क, नो गुड्स’ के संदेश से व्यापारियों को बाजारों में जागरूक करने के भी आदेश हैं । साथ की कहा गया है कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान न दे,पुलिस बल लगातार गश्त करे साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। देश के किसी भी राज्य या उत्तर प्रदेश में विदेश से आए सीमा पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए। बसों, रेलवे और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है।