UP employees - उ प्र में  निजी क्षेत्र के कोरोना मरीज कर्मचारियों को 28 दिन का भुगतान
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, FPJ से फोटो साभार

उ प्र में निजी क्षेत्र के कोरोना मरीज कर्मचारियों को 28 दिन का भुगतान

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उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेश चंद्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित कर्मचारियों के लिए 28 दिनों के भुगतान के आदेश जारी किए हैं। इसका लाभ दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की निर्माण इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों तथा महामारी के कारण जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार बंद इकाइयों के कर्मचारियों को मिलेगा ।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को नियोक्ता को चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार अनुसार 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नोटिस बोर्ड पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश प्रदर्शित करने होंगे।