Agra 144 730x337 - धारा 144 लागू रहेगी  ताज सिटी  में 12 जून तक
आगरा महानगर में धारा 144

धारा 144 लागू रहेगी ताज सिटी में 12 जून तक

Agra

आगरा महानगर में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्व एवं वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आगरा महानगर में धारा-144 दिनांक 16 अप्रैल 2021 से 12 जून 2021 तक लागू कर दी है। यह सूचना अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डा0 प्रभाकान्त अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति,संस्था,संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ प्र की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना हेतु किसी मुद्रण, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। यह कोविड- 19 के सम्बन्ध में किसी अफवाह या अप्रमाणिक सूचना के प्रसार के रोकने के लिए है। यदि कोई भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इसे इस विनियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में माना जायेगा। ऐसे किसी देश या क्षेत्र जहाँ से कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की गयी हो, में गत् 14 दिवसों में यात्रा की इतिवृत्ति सहित किसी व्यक्ति को निकटतम सरकारी चिकित्सालय को सूचित करना या जिला नियंत्रण कक्षों की शुल्क मुक्त हेत्पलाइन पर काल करना आवश्यक होगा, ताकि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक उपाय यदि अपेक्षित हों, किये जा सकें। ऐसे किसी देश या क्षेत्र जहाँ से कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना गत् 14 दिवसों में प्राप्त की गयी हो, में यात्रा की इतिवृत्ति वाले समस्त व्यक्तियों जिनमे खांसी, बुखार या श्वसन में कठिनाई का कोई लक्षण न हो, स्वयं को पृथक रखना चाहिए और मुख तथा नाक को मास्क से ढकना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों से आगमन किये जाने के दिनांक से 14 दिवसों के लिए पारिवारिक सदस्यों सहित किसी व्यक्ति के सम्पर्क से बचने की सावधानी बरतनी अतिआवश्यक है। इस विनियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जहां कोविड-19 महामारी हो, की यात्रा का इतिवृत्ति हो और सम्बन्धित व्यक्ति लाक्षणिक हो, को भर्ती करने और पृथक करने के लिए प्राधिकृत है। यदि कोविड-19 के मामले का संदिग्ध व्यक्ति भर्ती या पृथककरण के लिए इन्कार करता है तो इस विनियमावली के प्रस्तर- 3 में प्राधिकृत अधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि वह ऐसे मामले के व्यक्ति को लक्षणों के प्रकट होने के 14 दिवसों की अवधि के लिए अथवा प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने तक अथवा ऐसी आवश्यक अवधि तक के लिए बलपूर्वक भर्ती तथा पृथककृत करें। यदि कोविड-19 के मामले के सम्बन्ध में सूचना, किसी निश्चित् भौगालिक क्षेत्र यथा- ग्राम, कस्बा, वार्ड कालोनी, बस्ती से प्राप्त हो तो सम्बन्धित जिला के जिला प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह उक्त रोग के फैलाव को रोकने के क्रम में रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करें, किन्तु इन्हीं तक सीमित न रहे यथा- भौगोलिक क्षेत्र को सील किया जाना, प्रभावित क्षेत्र से जनसंख्या के प्रवेश और निकास पर प्रतिबन्ध लगाया जाना, विद्यालयों, कार्यालयों को बन्द किया जाना और सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबन्ध लगाया जाना, क्षेत्र में वाहनों के संचालन को रोका जाना, भारत सरकार के समुदाय आधारित संपर्क अनुरंखण क्रियान्वय सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्वान्त के अनुसार कोविड-19 के मामले में सक्रिय और असक्रिय निगरानी प्रारम्भ करना, समस्त संदिग्ध मामलों के व्यक्तियों को चिकित्सालय में पृथक करना, संदिग्ध मामलों के व्यक्तियों के पृथककरण के लिए संरोधन इकाई के रूप में किसी सरकारी/निजि भवन को अभिहित करना, समस्त सरकारी विभागों के कर्मचारिवृन्द संरोधन उपायों के कर्तव्य निर्वहन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के जिला प्रशासन के निवर्तन पर होंगें तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा निर्देशित कोई अन्य उपाय।